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गिराई जाएगी मन्हास के घर की दीवार

7 वर्ष पहले
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नवबहारस्थितपूर्व डीजीपी मन्हास के भवन के बाहर लगी दीवार को गिराने के निगम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। निगम की जमीन पर अवैध कब्जा कर दीवार लगाने के मामले में सहायक आयुक्त नरेश ठाकुर ने दीवार को एक माह के भीतर गिराने के आदेश दिए हैं। मन्हास पर निगम की 7.60 मीटर जमीन कब्जा कर दीवार लगाने पर पिछले वर्ष से केस दर्ज कर सुनवाई की जा रही थी। सहायक आयुक्त ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट की ओर से उन्हें कई मौके दिए गए, लेकिन वे अपनी ओर से कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए। जिसके चलते निगम की जमीन को खाली करवाने के लिए उसमें लगाई गई दीवार को एक माह के भीतर गिरा दिया जाए। यदि मन्हास एक माह के भीतर दीवार को स्व नहीं गिराता है तो निगम प्रशासन की ओर से दीवार को गिराया जाएगा और इसमें आने वाला खर्च भी मन्हास से वसूला जाएगा।

मन्हासके वकील बोले, एकतरफा कार्रवाई हुई :मन्हास के वकील का कहना है कि निगम प्रशासन की ओर से इस मामले में एकतरफा कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि वे निगम के इस फैसले से खुश नहीं है और वे इसके खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील करेंगे।

मन्हासभी हो चुके हैं कोर्ट में पेश : अवैधकब्जे के मामले में निगम कोर्ट की ओर से जुलाई माह में पूर्व डीजीपी डीएस मन्हास को कोर्ट के समक्ष हुए थे। उन्होंने इस दौरान दलील पेश की थी कि जब उन्होंने भवन का निर्माण किया था तब प्रशासन की ओर से उनके भवन के इर्द गिर्द किसी प्रकार की सरकारी जमीन होने की एनओसी प्रदान की गई थी। उधर निगम के आयुक्त कोर्ट ने जनवरी माह में मन्हास के भवन की पांचवीं मंजिल को गिराने के अादेश जारी किए थे। इसके बाद मन्हास ने इस मामले में जिला सत्र न्यायालय में निगम के फैसले पर स्टे लगाते हुए इसे गलत ठहराने के लिए याचिका दायर की हुई है।

एवीडेंस पेश करने के लिए दिए थे 15 मौके

पूर्वडीजीपी मन्हास को निगम कोर्ट की ओर से एवीडेंस पेश करने को लेकर 15 मौके दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद वे अपना पक्ष स्पष्ट रूप से नहीं रख पाए। दस माह तक केस की सुनवाई चलने के बाद उनकी बाउंड्री वॉल को गिराकर निगम की जमीन को कब्जा मुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। मन्हास की ओर से निगम की 7.60 मीटर जमीन पर 1991 में भवन निर्माण करने के दौरान कब्जा किया हुआ था।