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हाईकोर्ट ने दिया 82.49 लाख मुआवजा

7 वर्ष पहले
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शिमला प्रदेशउच्च न्यायालय ने सड़क दुर्घटना से जुड़े दावों के मामलों में शुक्रवार को एक ही दिन में लगभग 82.49 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया। उच्च न्यायालय में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए मुख्य न्यायधीश मंसूर अहमद मीर की एकल पीठ प्रत्येक शुक्रवार के दिन इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों/दावों की सुनवाई कर रही है। मुख्य न्यायधीश ने माेटर वाहन दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनलों के आदेशों के खिलाफ दर्ज हुई। वर्ष 2006 से 2007 की नौ अपीलों का निपटारा करते हुए 82,48,638 रुपए का क्षतिपूर्ति हर्जाना प्रदान किया।