पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • दस दोषियों को 2 2 साल जेल, 10 10 हजार जुर्माना

दस दोषियों को 2-2 साल जेल, 10-10 हजार जुर्माना

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
बीएसएनएलमेंऑप्टिकल फाइबर बिछाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 दोषियों को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई है। उन्हें 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। दोषियों में बीएसएनएल के चार अिधकारी छह ठेकेदार शामिल हैं।

बुधवार को विशेष न्यायाधीश सीबीआई भूपेश शर्मा ने यह फैसला सुनाया। इसके बाद सभी को 1.20 लाख से 2.40 लाख तक के बाॅण्ड भरने के बाद अदालत से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। सभी दोषी एक महीने के भीतर मामले को अपर कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। बीएसएनएल के सोलन-सिरमौर सर्किल में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में अनियमितता मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को सभी दस आरोपियों को दोषी करार दिया था।

ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का यह मामला 2009 का है। सोलन सिरमौर सर्किल में फाइबर बिछाई गई थी। करीब 19 लाख में यह काम 6 ठेकेदारों को अवाॅर्ड हुआ था। फाइबर को बिछाने के बाद उसकी सीमेंट से पैकिंग की जानी थी। लाइन बिछाने के लिए कितनी गहरी खुदाई होनी थी यह भी तय था। इसका पता बीएसएनएल के अधिकारियों को भी था। बावजूद इसके उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।

येहैं सभी दोषी

बीएसएनएलअधिकारियों एसडीई मनमोहन सिंह, दयाचंद, जेटीओ एम. जितेंद्र आशुतोष डोबरियाल जेल जुर्माना और ठेकेदार कमल सिंह धौल्टा, संजीव कुमार शर्मा, भूपिंद्र मिन्हास, दिगंबर सिंह, सतीश छिब्बर और धर्मेंद्र सिंह को सश्रम कारावास जुर्माना सुनाया गया है।

2009 का है मामला

सभी दोषियों को पुलिस अदालत लेकर पहुंची जहां उन्हें सजा सुनाई गई।