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अवेदा होटल के साथ का विवाद सुलझाएं

7 वर्ष पहले
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शिमला | एचपीसीएके एक मामले में न्यायाधीश राजीव शर्मा ने धर्मशाला स्थित अवेदा होटल कंपनी और एचपीसीए के मध्य उपजे विवाद को आर्बिट्रेटर के माध्यम से सुलझाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अवेदा कंपनी द्वारा आर्बिट्रेशन पिटिशन दायर कर गुहार लगाई थी कि एचपीसीए ने अवेदा होटल का करार बीच में तोड़ कर सारी संपत्ति धोखे से वापस ली है। एचपीसीए ने होटल अवेदा वीसीआई मेनेजमेंट को 10 वर्षों की लीज पर दिया हुआ है। कोर्ट ने इस मामले में आर्बिट्रेटर का फैसला आने तक यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश भी दिए हैं। इन आदेशों के अनुसार एचपीसीए अवेदा होटल के 17 कमरे, रेस्टोरेंट, बार इत्यादि का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी