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अस्थायी टीचर्स को रेगुलर करेगी सरकार:हाईकोर्ट
प्रदेशहाईकोर्टने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि जिन अस्थायी अध्यापकों को राज्य सरकार ने बिना भर्ती एवं पदोन्नति नियम के तहत नियुक्त किया है उन्हें नहीं हटाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमितिकरण की नीति के तहत इन्हें रेगुलर किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने राज्य सरकार की नियमितिकरण की नीति को सही करार दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस तरह के अध्यापकों से वर्ष 2003 से सेवाएं ले रही है। उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य जीवन सरकार को दिया है। यह समय उन्होंने सरकार को उस समय दिया जब सरकार खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से भरने में असमर्थ थी। लेकिन आज स्थिति बिलकुल अलग है।
...तो ये बर्बाद हो जाएंगे
हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय से सेवाएं देने वाले अध्यापकों को सरकार रेगुलर करें। यह सरकार का दायित्व बनता है। अगर इन्हें नौकरी से निकाला जाता है तो इससे केवल इन का जीवन बर्बाद होगा बल्कि कई परिवार सड़क पर जाएंगे। न्यायालय ने सराकर द्वारा ग्राम विद्या उपासकों, प्राथमिक सहायक अध्यापकों, पैरा टीचरों के लिए बनाई गई नियमितिकरण वाली पॉलिसी को जायज ठहराया है।