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मन्हास केस में कोर्ट ने सुनी दोनों पक्षों की दलीलें, 26 को सुनाएंगे फैसला

7 वर्ष पहले
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नगरनिगमकी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में फंसे पूर्व डीजीपी मन्हास केस में आर्ग्यूमेंट खत्म हो चुके हैं। अब इस मामले में 26 सितंबर को केस का फैसला सुनाया जाएगा। पिछले एक वर्ष से सहायक आयुक्त कोर्ट में चल रही केस की सुनवाई के दौरान मन्हास और निगम की ओर से बहुत से गवाह और सबूत पेश किए गए। मंगलवार को सहायक आयुक्त कोर्ट के समक्ष मन्हास की ओर से पेश हुए वकील ने अपनी ओर से कोर्ट के समक्ष तर्क पेश किए। इस दौरान सहायक आयुक्त नरेश ठाकुर ने दोनों पक्षों के दलीले सुनने के बाद अपना फैसला 26 सितंबर को सुनवाने का फैसला लिया है।

पूर्व डीजीपी डीएस मन्हास ने नवबहार स्थित अपने भवन के बाहर लगती नगर निगम की सात मीटर जगह पर कब्जा कर रखा है। नगर निगम प्रशासन की ओर से इस मामले में मन्हास के भवन की कई बार पैमाइश भी की जा चुकी है। इस जमीन को लेकर मन्हास की ओर से तर्क दिया जाता रहा है कि जब उन्होंने भवन का निर्माण किया था, उस समय प्रशासन की ओर से उनके भवन के आसपास कोई सरकारी जमीन होने का शपथपत्र जारी किया गया था।

मन्हास के उपर नगर निगम के आयुक्त कोर्ट की ओर से अवैध रूप से ग्रीन एरिया में भवन की मंजिलें बढाने को लेकर फैसला सुना दिया गया है। निगम ने मन्हास के भवन की दो मंजिलों को अवैध पाते हुए इन्हें गिराने के आदेश जारी किए हैं।