बयानबाजी से पहले मोटर वाहन अधिनियम का अध्ययन कर लें महासचिव: यूनियन
शिमला|हिमाचल सर्वकर्मचारी यूनियन ने निजी बस ऑपरेटर के महासचिव की ओर से की गई बयानबाजी की निंदा की है। यूनियन के महासचिव खेमेंद्र गुप्ता ने निजी बस ऑपरेटर के पदाधिकारी से सवाल उठाया कि उन्हें अधिकारी की तरफ से प्रवक्ता बनने की क्या आवश्यकता पड़ी। उन्होंने निजी बस ऑपरेटर के महासचिव को चेतावनी देते हुए कहा कि में बयानबाजी करने से पहले मोटर वाहन अधिनियम-1988 तथा राज्य परिवहन नीति का पूर्ण अध्ययन कर लें।
हिमाचल का राज्य परिवहन उपक्रम हिमाचल प्रदेश कि जनता को सुचारु व्यवस्थित परिवहन सुविधा 1949 से उपलब्ध करवा रहा है। राज्य परिवहन उपक्रमों को मोटर वहां अधिनियम-1988 कि धारा 68 यह भी शक्ति प्रदान करती है कि जहां आवश्यकता हो राज्य परिवहन उपक्रम बिना आरटीए कि परमिशन के गाड़ियों का निदेशक परिवहन की ओर से नियमों के विपरीत दिए गए परमिट मे कि गई घपलेबाजी कि जांच का परिवहन निगम के कर्मचारी संगठन स्वागत करते है, जिससे सच्चाई सबके सामने जाएगी।