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टैक्सी परमिट के िलए तीन कैटेगरी में ही छूट

5 वर्ष पहले
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प्रदेशमें सिक्स प्लस वन सीटर गाड़ियों की टैक्सी रजिस्ट्रेशन में सिर्फ तीन कैटेगरी में ही छूट दी गई है जबकि होटलों और टूरिस्ट कैब चलाने के लिए अभी परमिशन नहीं मिली है।

बीते शनिवार को हुई स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। सरकारी कार्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पर ली जाने वाली टैक्सियों को रूट परमिट जारी होंगे। इसके अलावा स्कूलों, एजुकेशन संस्थाओं के लिए ली जाने वाली सिक्स प्लस वन सीटर वाहनों की भी रजिस्ट्रेशन होगी। इसी तरह किसी प्रोजेक्ट, कंपनी के साथ जुड़ने पर भी टैक्सियों के परमिट जारी कर दिए जाएंगे। एेसे में उन लोगों को निराशा हाथ लगी है, जो टूरिस्ट या होटलों के लिए अलग से सिक्स प्लस वन टैक्सी कैब चलाना चाहते थे। अब सिर्फ तीन केटेगरी के आधार पर ही परमिट जारी होंगे। आरटीओ प्रशांत देष्टा का कहना है कि अारटीए की बैठक में इस तरह का निर्णय हुआ है।

अपने स्तर पर टूरिस्टों के लिए टैक्सी चलाने वाले वाहन मालिकों को इससे निराशा हाथ लगी है। वह अब नए वाहन नहीं खरीद पाएंगे, सिर्फ तीन कैटेगरी के आधार पर ही वाहनों की खरीद हो सकेगी।

बीते सितंबर 2015 को हुई एसटीए की बैठक में इन गाड़ियों को टैक्सी परमिट देने पर रोक लगाई गई थी। सिक्स प्लस वन सीटर में स्कॉर्पियो, मैक्सी कैब, इनोवा जैसी गाड़ियां आती हैं।

ऑटो का परमिट अब 12 साल के लिए फिक्स

ऑटोके परमिट को अब 12 वर्ष तक वैलिड रहेगा। अभी तक परमिट के समाप्त होने के वर्ष निर्धारित नहीं थे। कभी 10 वर्ष के लिए परमिट को वेलिड किया जाता था तो कभी 15 वर्ष के लिए। बैठक में इसे भी मंजूरी दे दी गई है। सोलन, रामपुर, बिलासपुर जैसे स्थानों पर सबसे ज्यादा ऑटो चलते हैं।

प्रोजेक्ट कंपनी

परमिटलेने के लिए अप्लाई करने वाले वाहन मालिक को प्रोजेक्ट या कंपनी से लिखित तौर पर लाना होगा कि वह उक्त वाहन इसलिए ले रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट कंपनी में वह अपने वाहन को लगाएगा। लैटर पेड पर मोहर सहित पत्र ही अारटीअो कार्यालय में स्वीकार करना होगा।

स्कूल, एजुकेशन संस्थाएं

नईटैक्सी लेने पर संबंधित स्कूल या एजुकेशन संस्था की परमिशन लेनी होगी। स्कूल से यदि यह लिखकर दे दिया जाता है कि उन्हें टैक्सी की जरूरत है और वह उक्त व्यक्ति के माध्यम से टैक्सी लगाना चाहते है, तो ही परमिट रजिस्ट्रेशन हाे पाएगी।

सरकारी कार्यालय

यदिकिसी भी वाहन मालिक नई टैक्सी खरीद रहा है तो उसे सबसे पहले संबंधित सरकारी कार्यालय से यह लिखकर लाना होगा कि उसकी टैक्सी कार्यालय में काम के लिए लग रही है। इसके बाद ही आरटीओ कार्यालय से उसका परमिट जारी किया जाएगा।

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