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नगर निगम चुनावों का पूरा-पूरा लाभ उठाने की तैयारी कर ली है।

5 वर्ष पहले
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धर्मशाला. पर्यटक स्थल मैक्लोडगंज और धर्मशाला में अवैध रूप से निर्मित बहुमंजिला भवन निर्माणकर्ताओं ने नगर निगम चुनावों का पूरा-पूरा लाभ उठाने की तैयारी कर ली है। नगर निगम चुनावों की आहट के चलते धर्मशाला व मैक्लोडगंज में बिना अनुमति निर्मित बहुमंजिला भवनों में संचालित होटलों और रेस्ट हाउस मालिकों ने उन्हें एनओसी देने वाले प्रत्याशियों को वोट देने का निर्णय लिया है।
एनओसी दो वोट लो
इससे पहले विधानसभा चुनावों के दौरान भी अवैध निर्माणकर्ता एनओसी दो वोट लो की बात कह चुके हैं। नगर नियोजन नियमों की अनदेखी कर निर्मित बहुमंजिला भवन निर्माणों पर नगर नियोजन अधिनियम 1977 की धारा 39 के तहत मैक्लोडगंज में 236 अवैध निर्माण के मामलों को नगर नियोजन विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन किसी भी निर्माणकर्ता ने जवाब नहीं दिया।
रिस्ट्रीक्टिड एरिया घोषित किया गया
भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 5 में आने के चलते मैक्लोडगंज क्षेत्र को नगर नियोजन नियमों के तहत कोर व रिस्ट्रीक्टिड एरिया घोषित किया गया है। प्रतिबंधित एरिया में तीन मंजिला भवन और एक मंजिल पार्किंग, कोर एरिया में दो मंजिला आवासीय परिसर, जबकि रिस्ट्रीक्टिड एरिया में दो मंजिला भवन निर्माण का प्रावधान है, जबकि अधिकतर भवन निर्माणकर्ताओं ने निर्धारित नियमों की अनदेखी कर 4 से 6 मंजिला भवन निर्माण कर रखे हैं।
पंजीकरण नहीं हो पा रहा
इन भवनों को नगर नियोजन विभाग द्वारा एनओसी जारी न करने के चलते इनके व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए पर्यटन विभाग में पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। नगर निगम चुनावों के अवसर पर ऐसे अवैध भवन निर्माणकर्ताओं ने उसी प्रत्याशी को वोट देने का निर्णय लिया है, जो प्रत्याशी उनके भवनों को एनओसी दिलवाने का वादा करेगा।
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