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सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत, अब बुजुर्गों के लिए खुलेंगे शिमला के सील्ड रोड

5 वर्ष पहले
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शिमला. आपका निजी वाहन यदि घर में बुजुर्ग के नाम पर है तो राजधानी की प्रतिबंधित सड़कों के परमिट पर आपको छूट मिलेगी। बुजुर्गों को मालरोड या अस्पताल छोड़ने के लिए जिला प्रशासन की आेर से परमिट जारी करने की शर्तों में छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे 15 फरवरी को होने वाली बैठक में चर्चा के लिए लाया जाना है।
सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी राहत
इसमें छूट मिली तो बुजुर्गों को वाहन से ही मालरोड तक छोड़ सकेंगे। प्रशासन की आेर से यह सीनियर सिटीजन के लिए राहत भरी खबर है। इसके लिए आयु सीमा 70 साल से अधिक की तय की है। हालांकि इसमें एक शर्त लगाई जा सकती है। सीनियर सिटीजन को ड्रापिंग तक की शर्त पर ही परमिट जारी होगा। मगर इससे भी बुजुर्गों को खासी राहत मिलने वाली है।
ऐसे मिलता है परमिट
प्रतिबंधित मार्गों का परमिट लेने के लिए एडीएम प्रोटोकॉल के पास एप्लाई करना होता है। इसमें व्यक्ति को एड्रेस प्रूफ के साथ, गाड़ी नंबर, परमिट लेने का उद्देश्य, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आदि जमा करवाना होता है। एप्लाई करने के बाद फाइल पुलिस विभाग के पास पार्किंग के निरीक्षण के लिए जाती है। पार्किंग प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के एसएचओ जारी करते हैं। उसके बाद व्यक्ति के एड्रेस आदि की छानबीन के बाद एडीएम उसे परमिट जारी करना है या नहीं। या संबंधित व्यक्ति को परमिट किस लिए चाहिए, उस पर बैठक करते हैं। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद ही परमिट जारी होते हैं।
इन सड़कों पर है प्रतिबंध
राजधानी में सील्ड रोड छोटा शिमला से शिमला क्लब, विधानसभा से बालूगंज, एजी चौक से डीसी आॅफिस, संजौली से लक्कड़ बाजार वाया आईजीएमसी, शिल्ली चौक से योधा निवास, जाखू आदि कई प्रतिबंधित सड़कें हैं। इनमें परमिट पर वाहन चलाए जा सकते हैं।
यह होगा लाभ

सीनियर सिटीजन को यदि प्रतिबंधित सड़कों पर वाहनों के लिए परमिट मिलता है तो उन्हें काफी लाभ मिलेगा। वह आसानी से अपने घर से ही गंतव्य के लिए अपने निजी वाहन में निकल सकेंगे। इसके अलावा उन्हें घर पहुंचने के लिए भी आसानी होगी। इससे पहले सीनियर सिटीजन के लिए यह सुविधा नहीं थी।
वीआईपी को सुविधा
इससे पहले कुछ खास कैटेगरी को भी प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन ले जाने के परमिट जारी होते हैं। इसमें वीआईपी के अलावा, पत्रकार, वकील, डाॅक्टर समेत जिन लोगों के घर व कार्यालय प्रतिबंधित सड़कों पर पड़ते हैं। उन्हें परमिट जारी किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें अभी तक केवल एक ही सड़क का परमिट जारी होता है, जिसमें व्यक्ति के घर व कार्यालय है। इसके अलावा वह कहीं पर भी वाहन नहीं ले जा सकता।
बुजुर्ग मालिक का साथ होना होगा जरूरी
बुजुर्गों को परमिट देने की एक शर्त यह भी होगी कि जब वह सील्ड रोड पर वाहन लाएं तो उसमें वह स्वयं बैठे होने चाहिए। यदि कोई परिवार का सदस्य बिना उनके वाहन लाता है तो वाहन का चालान होने के साथ-साथ परमिट तक रद्द किया जा सकेगा। केवल बुजुर्ग के साथ होने पर ही यह मान्य होगा।
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