शिमला। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले 10 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस पंच किए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने नियमों को ताक पर रख कर वाहन चलाने वालाें को सबक सिखाने के लिए यह अभियान छेड़ा है। इसके तहत चालान के बाद पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस को पंच करेगी। किसी वाहन चालक का लाइसेंस यदि पांच बार पंच होगा तो उसे रद्द कर दिया जाएगा।
हर चालान के बाद लाइसेंस में होगा पंच
शिमला ट्रैफिक पुलिस अब दोबारा से लाइसेंस पंच करना शुरू कर रही है। पुलिस इसे दो दिनों के भीतर शुरू कर देगी। इसमें कोई वाहन चालक यातायात नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो चालान के बाद, ड्राइविंग लाइसेंस पर एक छेद कर दिया जाएगा। बहरहाल हादसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण अब शिमला की ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस पंच करने का निर्णय लिया है।
एमवी एक्ट में पहले से है प्रावधान
एमवी एक्ट में यातायात नियमों के अवहेलना करते पाए जाने वाले वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को पंच करने का प्रावधान काफी पहले से है, लेकिन प्रदेश की पुलिस इसे अभी ऐसा नहीं कर रही थी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में इस एक्ट के तहत चालान के बाद लाइसेंस को पंच कर दिया जाता है।
लाइसेंस में बने पंच करने के लिए 5 गोले
लाइसेंस में सबसे नीचे पांच गोले बने हुए हैं, जो कि अलग-अलग रंग के हैं। प्रत्येक चालान के बाद इन गोलों में छेद कर दिया जाएगा। पहला चालान होने पर हरे रंग के गोले पर छेद होगा। इसी प्रकार से जब लाइसेंस पर बने लाल रंग के पांचवें गोले पर पंच कर छेद कर दिया जाएगा, तो ट्रैफिक पुलिस का अधिकारी उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए भेज देगा।