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सीजेएम कोर्ट का फैसला: धूमल पिता-पुत्रों पर बनता है मानहानि का केस

7 वर्ष पहले
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शिमला | सीजेएम शिमला के कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर आैर अरुण धूमल पर सीएम वीरभद्र सिंह द्वारा दायर मानहानि केस प्रोसेस कर लिया है। न्यायालय ने केस के प्रारंभिक साक्ष्य देखकर पाया कि इसमें तीन आरोपियों के खिलाफ मानहानि का केस बनता है। सीएम के अधिवक्ताआें अजय कोचर आैर सत्येन वैद्या ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी।
तीनाें को कोर्ट में पेश होना होगा। वीरभद्र सिंह ने धूमल पिता-पुत्रों के खिलाफ मानहानि का दावा किया है। उन्होंने तीनों पर मीडिया के माध्यम से उनके आैर परिजनों के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर एक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि निजी मामलों को लेकर आरोप लगाए थे। इसमें उनकी इनकम टैक्स रिटर्न आैर ऋण के मामलों को मीडिया में घटिया राजनीति के लिए उछाला गया था।