लाहौर। पाकिस्तान में यह पहला मौका है जब यहां की सभी ट्रेनों में रोजाना सफर करने वाले रेलयात्रियों और रेल कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को यहां पाकिस्तान रेलवे और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (पीएलआई) के बीच तत्संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद रेलयात्रियों और रेल कर्मचारियों के लिये बीमा सुरक्षा की व्यवस्था प्रभावी हो गई।
पाकिस्तान रेलवे के महाप्रबंध (ऑपरेशन) जावेद अनवर और पीएलआई के महाप्रबंधक नासिर हसन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने समझौते पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संवाददाताओं को बताया कि समझौते के मुताबिक यात्रा के दौरान किसी यात्री की मौत हो जाने पर आठ लाख रूपए और घायल होने या अपंग होने की स्थिति में 50 हजार से तीन लाख रूपए के मुआवजे का प्रावधान किया गया है।
समझौते के तहत न केवल वैध टिकटधारी रेल यात्रियों को बीमा सुरक्षा दी जाएगी, बल्कि ट्रेनों में ड्यूटी या सफर कर रहे कर्मचारी भी इस सुविधा के हकदार होंगे। रफीक ने बताया कि 21 दिनों के अंदर बीमा के लिए दावा किया जा सकेगा और 45 दिनों के बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। बीमा सुरक्षा तीन साल के लिए होगी। बाद में इसे और दो साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि रेलवे ने साल 2015-16 के लिए सार्वजनिक उपक्रम विकास कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है और इसे चालू माह के अंत में राष्ट्रीय संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा।