पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
डाउनलोड करेंबैंकाक. थाइलैंड के संवैधानिक कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के विरोध के चलते चुनाव की तारीख टाली जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव की तारीख टालने का अधिकार चुनाव आयोग को है।
हालांकि चुनावों को टालने के पीछे कोई ठोस वजह नहीं थी। चुनाव आयोग के प्रमुख ने कहा था कि मतदान की तीरीख को टलना चाहिए। चुनाव आयोग ने इसके पीछे तर्क दिया कि पिछले साल प्रदर्शनकारियों के विरोध और प्रदर्शन के चलते देश हिल गया था।
प्रधानमंत्री यिंगलक शिनवात्रा ने कहा कि मतदान की तारीख राजशाही आदेश के तहत तय की गई है, जिसके चलते इसे न तो बदला जा सकता है और न ही कोई कानूनी संस्था इसे टाल सकती है।
Copyright © 2021-22 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.