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पत्नीहंता सिपाही को आजीवन कारावास

7 वर्ष पहले
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> प|ी की हत्या कर आत्म हत्या का रूप दे दिया था

भास्कर न्यूज | बोकारो

जिलाएवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह फास्ट ट्रैक कोर्ट बबीता प्रसाद की अदालत ने प|ीहंता सिपाही निमाई दत्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बहस की।

यहथा मामला

बोकारोस्टील सिटी थाना कांड संख्या 135/12 सत्रवाद संख्या 321/13 में कहा गया है कि आरोपी पुलिस उपमहानिरीक्षक के कार्यालय में सिपाही के पद पर तैनात था। उसने 27 मार्च 2012 को अपनी प|ी रेखा की हत्या कर दी थी और उसके शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए सिलिंग पंखे में फंदे से लटका कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया था। इस मामले में अदालत ने आराेपी निमाई दत्ता को 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा के साथ धारा 201 में तीन वर्ष की सजा और 500 रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माना नहीं देने पर सजा की अवधि 15 दिन और बढ़ जाएगी।

हत्यामामले में मौसी भतीजे को आजीवन कारावास

बोकारो।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट बबीता प्रसाद की अदालत ने हरला थाना के एक मामले में लक्ष्मण दास और उसकी मौसी बाला देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। इस मामले में भी विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बहस की। मामले के अनुसार पचौरा निवासी लक्ष्मण दास की शादी चिंता देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही लक्ष्मण और उसकी मौसी बाला देवी मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते थे। इसी क्रम में एक दिन उसके पति लक्ष्मण और मौसी ने इतना पीट दिया कि उसकी मौत हो गई। मौत के बाद हरला थाना ने मामला दर्ज करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया। सुनवाई में लक्ष्मण और बाला को 302 के तहत आजीवन कैद, 201 के तहत 3 वर्ष कारावास 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।