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भरण पोषण को 4 हजार रुपए देने का आदेश

7 वर्ष पहले
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कुटुंबन्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने आवेदिका सोनी कुमारी के वाद संख्या 141/2012 की सुनवाई करते हुए सूरज कुमार को हर माह भरण पोषण के लिए 4 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। इस मामले में आवेदिका की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार ने बहस की।

यहथा मामला

मामलेमें आवेदिका सोनी कुमारी ने हरला थाना कांड संख्या 98/12 दर्ज कराते हुए कहा था कि 13/2/05 को उसकी शादी सूरज से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद पुत्र कृष्णा तथा पुत्री वैष्णवी पैदा हुई। पुत्री के जन्म के बाद से ही सूरज आवेदिका को प्रताड़ित करने लगा। वर्तमान में आवेदिका दोनों बच्चों के साथ मायके में है। सूरज द्वारा अकारण आवेदिका के चरित्र पर लांंक्षन लगाने को ही प्रताड़ना का प्रमाण पाते हुए आवेदिका और उसके दोनों बच्चों को भरण पोषण हेतु 4 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया है।