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साक्ष्य के अभाव में बरी हुए विधायक धूमल सिंह
बोकारो | सीजेएमकी अदालत ने सिटी थाना कांड संख्या 147/02 की सुनवाई करते हुए बनियापुर के विधायक धूमल सिंह उर्फ मनोरंजन सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता एलपी सिंह, बीके शर्मा, एसके राय, एम चौधरी ने बहस की। मामले के अनुसार 13/08/2002 को सिटी थाना कांड संख्या 147/02 में 386,387,120 (बी) आईपीसी के तहत लिफ्टर अरूण कुमार शर्मा ने 7 लोगों पर रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था। इसके तहत सूचक ने विकास कुमार उर्फ सिंकू, राजेश, हरिनाथ, अमित, हरिनाथ, अजय उर्फ काकाजी, अशोक तथा विधायक धूमल उर्फ मनोरंजन को अभियुक्त बनाया था। सुनवाई के बाद 17 अप्रैल को पांच आरोपियों को पहले ही इस केस से बरी कर दिया गया था। इसके बाद 13 नवंबर 2011 को चार्ज सीट आने के समय अशोक कुमार राय ने अपने को इस केस से अलग कर लिया था।