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कोर्ट से थी न्याय की उम्मीद : अमृत सोरेंग

7 वर्ष पहले
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> डाक्टर की हत्या में प|ी समेत दो को उम्रकैद

बोकारो| बोकारोस्टील प्लांट के पूर्व महाप्रबंधक सेक्टर चार बी निवासी अमृत सोरेंग के पुत्र डाक्टर शरद सोरेंग हत्याकांड मामले में डाक्टर की प|ी समेत दो को चाईबासा कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में डा. शरद की प|ी निशीरानी केरकेट्टा डा. अरविंद कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद सुनाई गई। कोर्ट की ओर से आठ दिसंबर को यह निर्णय सुनाया गया। अमृत सोरेंग ने कहा कि उन्हें कोर्ट से न्याय की पूरी उम्मीद थी। जानकारी के अनुसार डा. शरद सोरेंग सेल के किरीबुरु अस्पताल में चिकित्सक थे। 21 मई 2012 को वह प|ी निशीरानी को घर में बंदकर बाहर से ताला बंदकर डयूटी करने गए थे। निशीरानी की तबीयत खराब थी। इसके बाद से डा. शरद वापस नहीं लौटे। इससे घबराकर रात को ही निशीरानी ने अपने पति से फोन पर संपर्क करना चाहा लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ मिला। उसके बाद निशीरानी ने डा. अरविंद कुमार को फोन किया तो उनका मोबाइल भी बंद मिला। दूसरे दिन यानि 22 मई को निशीरानी डा. अरविंद के घर गई। इसी बीच उनकी नौकरानी से उनकी मुलाकात हुई। नौकरानी से क्वार्टर का ताला खुलवाकर अंदर गई तो देखा कि अंदर खून से सना उसके पति डा. शरद सोरेंग का शव पड़ा हुआ था।