दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराया
बोकारो | जिलाएवं सत्र न्यायाधीश सह फास्ट ट्रैक कोर्ट बबीता प्रसाद की अदालत ने अवैध संबंध बनाने के आरोपी संतोष कुमार दास को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई शुक्रवार को होगी। इस मामले की सुनवाई में अधिवक्ता आरके राय ने बहस की। मामले के अनुसार माराफारी थाना निवासी संतोष दास की पड़ोस में ही रहने वाली मृतका बेबी के पति से गहरी दोस्ती थी। बेबी का पति कमाने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। इसी बीच उसके दोस्त संतोष का उसकी प|ी पर बार-बार संबंध बनाने का दबाव देने लगा। संतोष ने बार-बार अवैध संबंध होने की झूठी बातें उसके पति को बताने की धमकी दी। इससे ऊब कर उसकी प|ी ने 11 जनवरी 2013 को दिन में ही अपने घर में आग लगा आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद माराफारी थाना ने सूचक मृतका के पति के बयान पर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां बबीता प्रसाद की अदालत ने उसे दोषी करार दिया है।