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अनुपस्थित कर्मियों पर गिरेगी गाज

7 वर्ष पहले
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बोकारो. पिछलेलोकसभा चुनाव में प्रतिनियुक्त किए जाने के बाद भी अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों पर जिला प्रशासन की गाज गिरेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ऐसे कर्मियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 26 अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव में विभिन्न उपक्रमों के कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया था। प्रतिनियुक्त आदेश के प्राप्ति के पश्चात भी निर्वाचन कार्य में करीब 80 कर्मी अनुपस्थित पाए गए। कर्मियों ने जानबूझकर निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को बाधित करने का प्रयास किया गया। उपायुक्त ने ऐसे व्यक्तियों से एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण नहीं देने की स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।