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भुगतान का आदेश

5 वर्ष पहले
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उपभोक्ताफाेरम, बोकारो ने बोकारो स्टील सामूहिक दुर्घटना बीमा समिति और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को पांच लाख रुपए नौ प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से भुगतान करने का आदेश दिया है।

इस मामले में करमाटांड़ की दिलखुश बीबी ने फोरम में बोकारो स्टील सामूहिक दुर्घटना बीमा समिति के सचिव और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के स्थानीय शाखा प्रबंधक के खिलाफ वाद दर्ज कराया था। दिलखुश ने कहा था कि उनके पति अकबर अंसारी की मौत 13 फरवरी 2012 को बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्य करने के दौरान हो गई थी। मगर उन्होंने दावा राशि के भुगतान के लिए क्लेम देर से किया।

इस कारण उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा था। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को यह फैसला सुनाया। इसके बाद भी अगर दावा राशि देने में देर की जाती है तो 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से भुगतान करने का फैसला दिया गया है।

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