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जमीन के कागज देने के नाम पर घर बुलाकर मारा-पीटा

7 वर्ष पहले
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(पुलिस गिरफ्त में आरोपी मंजूर)
बोकारो | कलावती प्रकरण में मंगलवार को पीड़िता युवती का बयान न्यायालय में 164 के तहत दर्ज किया गया। न्यायालय में दिए अपने बयान में कलावती ने कहा है कि वर्ष 2008 में उसकी मुलाकात मंजूर शाह उर्फ दीपक उर्फ दाउद से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती बढ़ गई। दोस्ती के बाद दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग चलने लगा। प्रेम-प्रसंग काफी दिनों तक चला। उसने यह भी कहा कि वह मंजूर के अमलाबाद ओपी क्षेत्र के प्रेम नगर स्थित घर में जाना-आना करती थी। लेकिन उसके घर में कुछ ऐसा-वैसा नहीं था, जिससे लगे कि वह मुस्लिम है। इसके बाद उसने अपने साथ व्यवसाय करने को कहा। उसने व्यवसाय के नाम पर नौ लाख रुपये लिए।
पत्नीका फोन आने के बाद पता चला कि वह शादीशुदा है : कलावती
कलावतीने कहा कि दिसंबर 2013 में मंजूर उर्फ दीपक ने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की और चीरा चास में किराये के मकान में रखने लगा। एक दिन उसकी पत्नी का फोन आया था। संयोगवश वह उस समय घर में नहीं था। इसलिए फोन उसने ही उठाया। बातचीत में उसने कहा कि वह मंजूर की पत्नी है। इसे सुनने के बाद पता चला कि दीपक बताकर शादी करने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है।

कहा गया अगर रहना हो साथ तो करना होगा धर्म परिवर्तन, लव जिहाद में पीड़ित युवती कलावती ने किया नया खुलासा
- न्यायालय में 164 के तहत पीड़िता का बयान हुआ दर्ज
जमीन के कागज देने के नाम पर घर बुलाकर मारा-पीटा
मंजूर की पत्नी ने कहा कि अगर जमीन का पेपर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें हमारे घर आना पड़ेगा। इसके बाद एक दिन कलावती मंजूर के साथ जमीन का पेपर लेने के लिए चंदनकियारी के महाल स्थित उसके घर गई। जहां मंजूर की पत्नी शकीना बीबी और उसकी पुत्री ने उसके साथ मारपीट की। रॉड गर्म कर उसके शरीर के कई हिस्सों पर दागा गया। इसके बाद दोनों मां-बेटी ने कहा कि अगर तुम्हें मंजूर की पत्नी बनकर रहना है तो तुम्हें हमारा धर्म अपनाना होगा जिसका विरोध करने पर पुन: कलावती के साथ मारपीट की गई।

अन्य आरोपियों की भी हो गिरफ्तारी: बेबी
पीड़िताकलावती की बड़ी बहन बेबी ने कहा कि इस मामले के सभी नामजद आरोपियों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है।
जमीन का एग्रीमेंट पेपर देने के बहाने बुलाया घर

वह पहले से जानती थी कि हम मुस्लिम हैं : मंजूर उर्फ दीपक
न्यायालयमें पेशी के पूर्व पत्रकारों से बातचीत में आरोपी मंजूर उर्फ दीपक उर्फ दाउद ने कहा कि वह युवती (कलावती) पहले से यह जानती थी कि हमलोग मुस्लिम हैं। वह हमें दाउद के नाम से जानती भी थी। पहले उसके साथ हिंदू रीति रिवाज में शादी हुई। इस दौरान उसने कहा था कि वह बाद में मुस्लिम रीति-रिवाज से शादी कर लेगी। हमलोग ठीक ढंग से रह रहे थे, इसी बीच हमारी पत्नी ने उसके साथ एक दिन मारपीट कर दी। इसके बाद विवाद बढ़ गया। वह झूठे आरोप लगा रही है।

पुलिस ने दोनों से की पूछताछ : पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने युवती कलावती और आरोपी मंजूर उर्फ दीपक से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपने-अपने पक्ष में बातें की। पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछताछ के बाद दोनों को न्यायालय लाया गया। वहां पीड़ित युवती का बयान 164 के तहत दर्ज किया गया। वहीं पर मंजूर उर्फ दीपक की पेशी की गई।