आरपीएसएफ कमांडेंट तीन दिन के रिमांड पर
धनबाद | रिश्वतखोरीमामले में आरपीएसएफ कमांडेंट शांति प्रकाश वशिष्ठ को तीन दिनों के लिए रिमांड पर देने का आदेश दिया गया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार शर्मा की अदालत में रिमांड के लिए सीबीआई ने आवेदन दिया था। मंगलवार को रिमांड आवेदन पर सीबीआई की ओर से अभियोजक एके गौतम ने पक्ष रखा। सीबीआई डीएसपी उमेश कुमार ने शांति प्रकाश वशिष्ठ को सात दिनों के लिए रिमांड पर लेने का आवेदन दिया था। सीबीआई ने दलील दी थी कि दोबारा आवाज रिकाॅर्ड करनी है। इसके लिए कम-से-कम सात दिन लगेंगे। अदालत ने तीन दिन के लिए रिमांड का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने सीबीआई को इतला की कि थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं हो। अदालत ने यह भी आशंका जताई कि सीबीआई थर्ड डिग्री जानती है। कानूनी दायरे में आरोपी से पूछताछ हो। अदालत ने 17 सितंबर से तीन दिनों के लिए रिमांड पर देने का आदेश दिया। सीबीआई ने आरपीएसएफ कमांडेंट शांति प्रकाश वशिष्ठ को 20 हजार रुपए घूस लेते रविवार को गिरफ्तार किया था।