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धीरेन रवानी की जमानत खारिज

7 वर्ष पहले
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धनबाद | आरबीआईकी नियमावली का उल्लंघन करने के मामले में नन बैंकिंग कंपनी रेनबो के डायरेक्टर धीरेन रवानी की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी गई। सीजेएम दिवाकर पांडेय की अदालत में जमानत पर सुनवाई हुई। बैंक मोड़ थाने के निरीक्षक अलीमुद्दीन के बयान पर धीरेन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरबीआई ने बिना अनुमति के को-ऑपरेटिव संचालित करने का आरोप लगाया था। इस मामले में धीरेन रवानी अगस्त 2014 से जेल में हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से आरके सिंह ने जमानत का विरोध किया था।