धीरेन रवानी की जमानत नामंजूर
धनबाद|नन बैंकिंगरेनबो कंपनी के डायरेक्टर धीरेन रवानी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। एडीजे (12) सैयद मतलूब हुसैन की अदालत में धीरेन रवानी की जमानत पर शनिवार को सुनवाई हुई थी। 23 अगस्त 2014 को बैंक मोड़ थानेदार अलीमुद्दीन के बयान पर धीरेन रवानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में बैंक मोड़ पुलिस ने धीरेन रवानी को 24 अगस्त 2014 को गिरफ्तार किया था। 24 अगस्त 2014 से ही धीरेन रवानी जेल में हंै। बैंक मोड़ पुलिस ने धीरन रवानी के आरबीआई बैंक के रूल का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। धीरेन रवानी पर शंकर रवानी के बेटे का अपहरण में साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा धोखाधड़ी जालसाजी के एक मामले में धीरेन रवानी को तीन साल की सजा हुई है, जिसमें प्रधान जिला जज की अदालत ने धीरेन रवानी की अपील को खारिज कर सजा को बहाल रखने का आदेश दिया है।