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प्रमोद हत्याकांड में नहीं हुई गवाही

7 वर्ष पहले
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धनबाद|कोयला व्यवसायीप्रमोद सिंह की हत्या के मामले में गुरुवार को एडीजे विजय कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत ने अगली तिथि निर्धारित की। इस मामले में आरोपी संतोष सिंह एवं रणविजय सिंह की ओर से टाइम पिटिशन दिया गया था। वहीं आरोपी मदन खरवार, अरशद, अयूब एवं हीरा खान अदालत में हाजिर हुए। 3 अक्टूबर 2003 को धनसार निवासी प्रमोद सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी।