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4 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

7 वर्ष पहले
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धनबाद| बीसीसीएलकर्मी के साथ यौन शोषण करने के मामले में कोयला भवन धनबाद के उप मुख्य कार्मिक प्रबंधक हरेंद्र किशोर, कार्मिक प्रबंधक पीके मिश्रा एवं लिपिक देवाशीष के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। न्यायिक दंडाधिकारी विश्वनाथ उरांव की अदालत से उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। पंडिता ने 12 जून 2014 को हरेंद्र किशोर सहित चार के खिलाफ सीजेएम की अदालत में यौन शोषण करने का आरोप लगाई थी। सीजेएम ने सुनवाई के लिए न्यायिक दंडाधिकारी विश्वनाथ उरांव की अदालत में भेजा था।



इस मामले में 26 जून 2014 को पंडिता ने अदालत में बयान दर्ज कराई थी। अदालत ने पीड़िता के बयान पर 10 सितंबर 2014 को हरेंद्र किशोर, पीके मिश्रा एवं देवाशीष के खिलाफ संज्ञान लेकर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।