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ऑपरेशन में आंख की रोशनी गंवानेवाले को मुआवजा नहीं

5 वर्ष पहले
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इलाजमें एक आंख की रोशनी खो देने वाले सिजुआ कॉलोनी के राजाराम सिंह की मुआवजे की मांग उपभोक्ता फोरम ने खारिज कर दी है। रिम्स की ओर से इलाज करने वाले डॉक्टर बीएन गुप्ता को क्लीन चिट दिए जाने के बाद फोरम ने यह फैसला सुनाया। राजाराम ने डॉ गुप्ता के खिलाफ 5 लाख रुपए के मुआवजे का दावा ठोका था। गुरुवार को हुई सुनवाई में फोरम ने उनका दावा खारिज कर दिया।

राजाराम सिंह ने 2 नवंबर 2009 को अपनी एक आंख का ऑपरेशन डॉ बीएन गुप्ता से कराया था। बाद में उस आंख की रोशनी चले जाने की शिकायत करते हुए 1 जून 2010 को उपभोक्ता फोरम में मुआवजे का दावा किया। फोरम ने इससे जुड़े कागजात रांची स्थित रिम्स भेज दिए। 20 जून 2014 को रिम्स ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें डॉ गुप्ता के इलाज को सही बताया गया। पिछले 6 महीने में इस मामले की आठ तिथियों पर सुनवाई हुई, जिनमें राजाराम हाजिर नहीं हुए। गुरुवार को फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह और नरेश प्रसाद सिंह ने मामले को खारिज करने का फैसला सुनाया। फाेरम को ऐसा लगा कि मरीज ने ऑपरेशन के बाद चिकित्सक की सलाह पर अमल नहीं किया।

सिजुआ कॉलोनी के राजाराम ने डॉ बीएन गुप्ता से कराया था एक आंख का आॅपरेशन

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