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अब बैंक में भी जमा होगा रोड टैक्स

7 वर्ष पहले
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वाहनमालिकों के लिए अच्छी खबर है। वाहन टैक्स के मामले में नेट बैंकिंग की लंबी-चौड़ी प्रक्रिया से उन्हें मुक्ति मिल गई है। अब वे बैंक में जाकर अपनी गाड़ी का टैक्स जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट में मालिकों को हो रही परेशानियों को देखते हुए परिवहन विभाग झारखंड ने बैंक का विकल्प खोल दिया है। इसकी शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक से की गई है। यह राज्य के 45 बैंक शाखाओं में लागू कर दी गई है।

जमा प्राप्ति रसीद करेगी टैक्स टोकन का काम | बैंकखाते में पैसा जमा करने के बाद बैंक जो जमा प्राप्ति रसीद देगा, वहीं टैक्स टोकन का काम करेगा। यानी यह प्रमाणित करने के लिए कि संबंधित वाहन का टैक्स जमा किया जा चुका है, मालिक या चालक उस पर्ची का इस्तेमाल प्रमाण के रूप में कर सकते हैं।



इसके लिए जमा पर्ची में वाहन मालिक का नाम, निबंधन संख्या और टैक्स का मोड भरकर बैंक में पैसा जमा करना होगा। साथ ही परिवहन विभाग की वेबसाइट https://vahan.jhr.nic.in/jh पर जाकर भी टैक्स टोकन प्राप्त किया जा सकता है।

परिवहन आयुक्त, झारखंड के खाते में जमा होगा टैक्स | टैक्सजमा करने के लिए विभाग ने बैंक में परिवहन आयुक्त झारखंड के नाम से खाता खोला है। टैक्स का पैसा इसी खाते में जमा करना है। आईसीआईसीआई के किसी भी ब्रांच में जाकर वाहन मालिक इस खाते में टैक्स जमा कर सकते हैं।



पूरे झारखंड का टैक्स इसी खाते में जमा होगा।

^टैक्स जमा करने की ऑनलाइन व्यवस्था के व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए विभाग ने बैंक में टैक्स जमा करने का विकल्प तैयार किया है। -रवि राजशर्मा, डीटीओ,धनबाद