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सुरेश सिंह के हत्या मामले में नहीं हुई गवाही

7 वर्ष पहले
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धनबाद | कोयलाव्यवसायी सुरेश सिंह की हत्या के मामले में शुक्रवार को मनोज सिंह एवं धूमल सिंह बयान दर्ज कराने अदालत में हाजिर हुए थे। अभियोजन की ओर से दोनों की हाजिरी दी गई थी। अभियोजक ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने बयान कराने से यह कहकर इंकार किया कि गवाह अभियुक्त से मिला हुआ है। अदालत ने गवाही के लिए अगली तिथि तय की। आरोपी मोनू सिंह, आलोक वर्मा एवं प्रमोद श्रीवास्तव अदालत में हाजिर थे। 7 दिसंबर 2011 को सुरेश सिंह की हत्या हुई थी। आरोपी शशि सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई।