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रंगदारी मामले में बिंदु सिंह की पेशी

7 वर्ष पहले
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धनबाद | बबलूदुधानी से रंगदारी मांगने के मामले में नामजद आरोपी बिंदु सिंह को अदालत में पेश किया गया। न्यायिक दंडाधिकारी अनूप तिर्की की अदालत में आरोप गठन के लिए तिथि मुकर्रर की गई थी। अब आरोप तय करने के लिए 7 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की गई है।
आशीष अग्रवाल उर्फ बबलू दुधानी ने 31 जनवरी 2009 को गोविंदपुर थाने में बिंदु सिंह के खिलाफ फोन पर धमकी देने का आरोप लगाया था। बबलू ने पुलिस में बयान दिया था कि 26 जनवरी 2009 को मोबाइल पर अपने को बिंदु सिंह बताने वाले ने फोन किया था। फोन पर आर्थिक सहयोग करने की बात की थी। बबलू ने बयान दिया था कि बिंदु सिंह ने डॉक्टर कर्ण का हवाला देकर परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी।