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आलोक को हाईकोर्ट में हाजिर होने का मिला आदेश
कोयलाव्यवसायी सुरेश सिंह की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दी। वहीं विपक्षी आलोक वर्मा को 3 मार्च को उपस्थित रहने का नोटिस भेजा है। हत्याकांड के सूचक तेजनारायण सिंह ने हाईकोर्ट में सरकारी गवाह पवन पासवान के बयान को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की थी। जस्टिस प्रशांत कुमार की अदालत में सीआर एमपी 98/14 पर सुनवाई के बाद निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाई है। इस मामले में हाई कोर्ट ने विपक्षी आलोक वर्मा, जो सुरेश सिंह की हत्या में आरोपी है, को 3 मार्च हाई कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। इस मामले में अभियोजन की ओर से सरकारी गवाह पवन पासवान ने 9 जुलाई 2013 को एडीजे निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में बयान दर्ज कराया था। सुरेश सिंह की हत्या के मामले में चश्मदीद पवन पासवान ने 8 दिसंबर 2011 को सीजेएम की अदालत में सीआरपीसी की धारा 164 में बयान दर्ज कराया था। 164 के बयान में शशि सिंह, मनोज सिंह, आलोक वर्मा आदि का नाम लिया था।