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विनोद सिंह हत्याकांड में बचाव पक्ष ने मांगा समय

7 वर्ष पहले
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धनबाद|विनोद सिंहहत्या के मामले में बचाव पक्ष की ओर से समय मांगा गया। बचाव पक्ष ने हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल करने का हवाला देकर सप्ताह भर का समय मांगा है। इस मामले में आरोपी रामधीर सिंह एवं बच्चा सिंह हाजिर नहीं थे। दोनों की ओर से टाइम पिटिशन दिया गया। एडीजे निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में सुनवाई लंबित है। इस मामले में 14 नवंबर 2014 को बचाव पक्ष की ओर से सीआईडी डीएसपी जेके मल्लिक को बयान दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया था। अदालत ने बचाव पक्ष के आवेदन को खारिज कर दिया था। बचाव पक्ष ने निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 15 जुलाई 1998 को विनोद सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। दून बहादुर सिंह की लिखित शिकायत पर रामधीर सिंह, बच्चा सिंह आदि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी।