फूलचंद मंडल, गोपीकांत विक्रमा बरी
धनबाद|आदर्श आचारसंहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी फूलचंद मंडल, गोपीकांत बक्सी एवं विक्रमा यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। तीनों के खिलाफ निषेधाज्ञा क्षेत्र में पार्टी का नारा लगाने का आरोप लगाया गया था। बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनोरंजन कुमार की अदालत में फैसला सुनाया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवी शरण सिन्हा, पिंकी कुमारी ने पैरवी की थी। पूर्व सीओ दिनेश प्रसाद सुरीन ने 6 नवंबर 2009 को सदर थाने में लिखित शिकायत की थी। सीओ ने 2009 के विधान सभा चुनाव में नामांकन करने के दौरान समाहरणालय के सामने बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद का नारा लगाने का आरोप लगाया था।