जमीन के 83 मामले सरकार के पक्ष में
धनबाद|व्यवहार न्यायालयधनबाद में चल रहे सरकारी भूमि से संबंधित विभिन्न 88 मामलों में से 83 मामलों में सरकार के पक्ष में फैसला आया है। सीएनटी एक्ट की धारा 87 के तहत बंदोबस्त न्यायालय में 83 मामलों में आदेश पारित किया गया है, जिसमें 76 मामलों में सरकार के पक्ष में फैसला आया है। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि वह निष्पादित अभिलेखों को अभिलेखागार में जमा कराए। अपर समाहर्ता ने बताया कि भू-लगान वसूली में 79.92 प्रतिशत है। शेष वसूली 70.12 प्रतिशत है। दाखिल खारिज के अंतर्गत 7197 वादों का निष्पादन किया गया है।