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बीमा कंपनी की संपत्ति अटैच करने का आदेश

6 वर्ष पहले
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दुर्घटनामें मृत परिवार को 14 लाख रुपया भुगतान नहीं करने के कारण अदालत ने रिलायंस जेनरल बीमा कंपनी की संपत्ति अटैच करने का आदेश दिया है। एडीजे (द्वितीय) प्रवीण कुमार सिन्हा ने पीड़ित मोहन सिंह के इजरायवाद संख्या 6/14 पर सुनवाई के बाद आदेश दिया है। मोहन सिंह ने 18 मार्च 2009 को अदालत में मोटर दुर्घटना मामले में वाद संख्या 53/09 दाखिल किया था। 16 मार्च 2008 को गोरहर थाना क्षेत्र में मुकेश कुमार सिंह उर्फ टुन्ना की बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। ट्रक संख्या जेएच10 एन-0409 ने बोलेरो को टक्कर मारी थी। मौके पर मुकेश कुमार सिंह की मृत्यु हो गई थी। आरक्षी चंदन कुमार के फर्द बयान पर गोरहर थाना में अज्ञात ट्रक के खिलाफ कांड संख्या 8/08 धारा 279, 337, 338, 304 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अनुसंधान में ट्रक मालिक हाउसिंग कालोनी धनबाद निवासी देवेंद्र सिंह को पार्टी बनाया गया। देवेंद्र सिंह ने रिलायंस जेनरल बीमा कंपनी से ट्रक का बीमा कराया था। जो 27 अप्रैल 2007 से 26 अप्रैल 2008 तक प्रभावी था। इसमें एडीजे प्रवीण कुमार सिन्हा की अदालत ने 23 जुलाई 2013 को फैसला सुनाया था। जिसमें रिलायंस जेनरल बीमा कंपनी धनसार को आदेश दिया था कि पीड़ित परिवार की सुमन सिंह (प|ी), अंसी कुमारी (बेटी),मोहन सिंह को 14 लाख, 94 हजार, 409 रुपया एक महीने के अंदर भुगतान करे। रिलायंस जेनरल बीमा कंपनी ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। बाद में मोहन सिंह को 2014 में जिला जज की अदालत में इजरायवाद दाखिल करना पड़ा। इसमें अदालत ने 6 जून 2014 को रिलायंस जेनरल बीमा कंपनी पालिसी सर्विसिंग को नोटिस भेजा गया। एडीजे प्रवीण कुमार सिन्हा की अदालत ने रिलायंस जेनरल बीमा कंपनी शाखा धनसार की संपत्ति अटैच करने का आदेश पारित किया। इस संबंध में संबंधित थाना के प्रभारी को सहयोग कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया।