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दून बहादुर सिंह को एक वर्ष की सजा

6 वर्ष पहले
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धनबाद | सरकारीकार्य में बाधा डालने के मामले में अदालत ने आरोपी दून बहादुर सिंह को एक वर्ष की सजा सुनाई। एडीजे (द्वितीय) पीके सिन्हा की अदालत में मंगलवार को फैसला सुनाया गया। अदालत ने सिंह को धारा 353 में एक वर्ष दस हजार रुपया तथा धारा 225 में एक वर्ष दस हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई। अदालत ने 29 वर्ष बाद मंगलवार को फैसला सुनाया। दून बहादुर सिंह की ओर से अपील जमानत याचिका दी गई। अदालत ने अपील जमानत मंजूर कर ली। अभियोजन की ओर से त्रिपुरारी सहाय ने पैरवी की।