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धीरेन की जमानत पर आदेश सुरक्षित

7 वर्ष पहले
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धनबाद . ननबैंकिंगकंपनी रेनबो के डायरेक्टर धीरेन रवानी की जमानत पर शनिवार को एडीजे (बारह) सैयद मतलूब हुसैन की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा। बैंक मोड़ थानेदार के बयान पर धीरेन रवानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में धीरेन रवानी 24 अगस्त 2014 से जेल में हैं। बैंक मोड़ पुलिस ने धीरेन रवानी को आरबीआई के नियम का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा धोखाधड़ी जालसाजी के एक मामले में धीरेन रवानी को तीन साल की सजा हुई है। 14 सितंबर 2006 को न्यायिक दंडाधिकारी एके मिश्रा की अदालत में रेनबो कंपनी के डायरेक्टर धीरेन रवानी को तीन साल की सजा सुनाई थी। इसमें धीरेन रवानी की ओर से जिला जज की अदालत में अपील संख्या 205-06 दाखिल की गई थी।





अगस्त 2014 को प्रधान जिला जज की अदालत ने धीरेन रवानी की अपील खारिज कर निचली अदालत की सजा को बहाल रखने का आदेश दिया था। इसमें जामाडोबा निवासी प्रकाश साव ने धीरेन रवानी के खिलाफ 3 सितंबर 2005 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।