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जमशेदपुर। प्रधानन्यायाधीश अनंत विजय सिंह ने कोर्ट में गुरुवार को
जमशेदपुर। प्रधानन्यायाधीश अनंत विजय सिंह ने कोर्ट में गुरुवार को कैंप कोर्ट लगाई इसमें 15 मामले शामिल किए गए, जिसमें से 3 मामलों को देखा गया। इस दौरान घाटशिला निवासी राजदीप सिंह जमानत मंजूर हुई। वहीं, गुड़ाबांधा थाना क्षेत्र के हरीयान गांव निवासी पिकलू सरदार और गालूडीह निवासी रेयाजू कि जमानत नामंजूर कर दी गई। घाटशिला निवासी राजदीप सिंह के खिलाफ मऊभंडार बी ब्लॉक निवासी आईसीसी कंपनी के सुरक्षा पर्यवेक्षक रविन्द्र कुमार सिंह ने 29 सितंबर 2014 को मामला दर्ज कराया था। राजदीप सिंह आईसीसी कंपनी में नोमनी के तौर पर काम करता था। कंपनी के मुख्य द्वार के समक्ष सुरक्षा पर्यवेक्षक ने उसे आठ किलो तांबे के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। वही पिकलू सरदार को वन विभाग कि ओर से भारतीय वन अधिनियम के तहत और गालूडीह निवासी रेयाजूल के खिलाफ अवैध विदेशी शराब रखने और बेचने का मामला दर्ज था।
कैंप कोर्ट में एक की जमानत हुई मंजूर