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लोस चुनाव : दोनों पक्षों पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

7 वर्ष पहले
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जमशेदपुरलोकसभा उपचुनाव के दौरान डॉ. अजय कुमार और डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी द्वारा एक- दूसरे के खिलाफ दर्ज कराए गए मामले में सीजेएम अशोक कुमार की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्ष के डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी, सरयू राय, डॉ. अजय कुमार और प्रभात भुइयां के खिलाफ संज्ञान लिया है।

कोर्ट ने डॉ. अजय और प्रभात भुइयां के खिलाफ भादवि की धारा 171एफ, 506,120बी, एवं 123,136 (2)(बी) पीपुल्स एक्ट के तहत तथा दूसरे पक्ष के डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी और सरयू राय के खिलाफ भादवि की धारा 171 जी, 120बी, एवं 500 के तहत संज्ञान लिया है। इस बाबत कोर्ट ने दोनों पक्ष को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

मालूम हो कि जमशेदपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान डॉ. अजय कुमार को नेता प्रभात भुइयां और नक्सली कमांडर समरजी से साठगांठ रखने तथा धमकी देने के आरोप में डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने डॉ. अजय, प्रभात भुइयां और समरजी के खिलाफ साकची थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वही दूसरी ओर डॉ. अजय कुमार ने दिनेशानंद गोस्वामी, सरयू राय के खिलाफ साकची थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। डॉ. अजय का आरोप था कि दिनेशानंद गोस्वामी और सरयू राय ने मिल कर झूठी बयानबाजी कर तथा सीडी बनाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है।