पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • एक सप्ताह में करें टाटा लीज नवीकरण का आदेश जारी

एक सप्ताह में करें टाटा लीज नवीकरण का आदेश जारी

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
भास्कर न्यूज | रांची/जमशेदपुर

टाटास्टील के नोवामुंडी आयरन ओर माइनिंग लीज के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में खनन का आदेश जारी करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर 18 दिसंबर से टाटा खनन करने को स्वतंत्र होगा। टाटा स्टील की याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। इस मामले में दो दिसंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रुल्स की धारा 8 (3) के तहत सरकार को आदेश जारी करने को कहा है।

टाटा स्टील ने माइंस बंद किए जाने के संबंध में सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार की ओर से बताया गया था कि सरकार ने कैबिनेट की बैठक में चार कंपनियों के लीज नवीकरण का निर्णय लिया है। इसके लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके बाद बताया गया कि राज्य में आचार संहिता लगने के कारण चुनाव आयोग की अनुमति के बिना लीज नवीकरण नहीं किया जा सकता। वहीं, कंपनी ने नुकसान का हवाला देते हुए काम शुरू करने की अनुमति कोर्ट से मांगी थी।

सेल की माइनिंग रोकने की याचिका खारिज

रांची | स्टीलअथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) के माइनिंग लीज नवीकरण के मामले में राज्य सरकार को एक बार फिर करारा झटका लगा है। सेल की खदान से हो रही माइनिंग रोकने के लिए दायर अपील याचिका की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने केवल सरकार के उस आग्रह को ठुकरा दिया, बल्कि सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि सेल के लीज नवीकरण आवेदन पर गत छह वर्ष छह माह से सरकार क्या कर रही थी। चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह और जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी की। सेल को खदान से उत्खनन के संबंध में एकलपीठ द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने सरकार की मांग ठुकरा दी। अपील पर सुनवाई के लिए बीस जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है।