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आशियाना बचाने सड़क पर उतरे लोग

7 वर्ष पहले
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जुस्को को नोटिस देकर पूछा मकानों पर दाग क्यों लगाया

शास्त्रीनगरमें मुख्य सड़क के चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले कई मकानों को चिह्नित करते हुए दाग लगाया गया है। प्रशासन ने इसे गलत कार्रवाई मानते हुए जुस्को के प्रबंध निदेशक आशीष माथुर को नोटिस निर्गत किया है।

धालभूम एसडीओ प्रेम रंजन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि समूची कार्रवाई सार्वजनिक संपत्ति निरुपण अधिनियम का उल्लंघन है। मकानों पर दाग क्यों लगाए गए? एमडी से तुरंत इस मसले पर जवाब मांगा गया है। मालूम हो कि शहर में यातायात पर दबाव कम करने के लिए बिष्टुपुर को शास्त्रीनगर होते हुए मरीन ड्राइव तक जोड़ने की योजना है। शास्त्रीनगर मुख्य मार्ग संकरा है। कई स्थानों पर अतिक्रमण हो चुका है। यहां सड़क का चौड़ीकरण होना है, ताकि जुगसलाई की ओर से आने वाले भारी वाहन उस रास्ते से होकर मरीन ड्राइव निकल सके। इस प्रोजेक्ट की जानकारी प्रशासन के आला अफसरों को भी है। अचानक सड़क के चौड़ीकरण के लिए सर्वे दल ने शास्त्रीनगर में कई मकानों में दाग लगाया है। स्थानीय लोगों में चर्चा है कि चिह्नित घरों को तोड़ा जा सकता है। इस मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

घर पर लगा निशान दिखाते स्थानीय लोग।

जुस्को नहीं कर रही मरीन ड्राइव का निर्माण

^मरीनड्राइव का निर्माण जुस्को नहीं कर रहा है। यह काम टाटा इंजीनियरिंग सर्विसेज को मिला हुआ है। हम लोग मरीन ड्राइव से जुड़े किसी मसले के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते।^राजेश राजन,चीफकॉरपोरेट कम्युनिकेशन, जुस्को

^शास्त्रीनगरमें कुछ मकानों में दाग लगाए गए हैं। उनको तोड़ने के लिए प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, ही यह काम प्रशासन की अनुमति से किया गया है। इस बारे में जुस्को से जवाब-तलब किया गया है। कहीं अतिक्रमण है, तो उस बारे में प्रशासन फैसला लेगा, कोई और नहीं। फिलहाल शास्त्रीनगर में किसी भी मकान को नहीं तोड़ा जाएगा।^प्रेमरंजन, एसडीओ

क्या है संपत्ति निरूपण अधिनियम

सार्वजनिकसंपत्ति निरूपण अधिनियम के तहत मकान मालिक की मंजूरी के खिलाफ उनके घर में चिह्न लगाना अथवा बिना अनुमति कोई कार्य करना कानूनन गलत है। अगर मकान मालिक शिकायत करते हैं तो इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस अधिनियम के तहत मामूली सजा का प्रावधान है। शास्त्रीनगर के कुछ मकान मालिकों ने अनुमंडल प्रशासन के अधिकार