अपहरण हत्या के आरोप में तीन दोषी
जमशेदपुर | टेंपोचालक धमेंद्र साव उर्फ भोला हत्याकांड में प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनंत विजय सिंह की अदालत ने मंगलवार को आरोपी बिरसानगर निवासी सनातन हो, जनार्दन राव विजय साव को दोषी करार दिया। इन तीनों को 25 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। ल्लेखनीय है कि 15 जनवरी 2011 की सुबह धमेंद्र साव अपनी टेंपो (जेएच05एएफ-5257) लेकर घर से निकला था। देर रात तक घर नहीं लौटने पर दूसरे दिन धमेंद्र के बड़े भाई जीतेंद्र साव ने भाई के गायब होने की सूचना बिरसानगर थाना में दी। 22 जनवरी को गोविंदपुर पुलिस ने एक अज्ञात शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा था, जिसकी पहचान धमेंद्र के रूप में की गई। इस मामले में पुलिस ने सनातन हो को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के घर से टेंपो के पाट्र्स बरामद किया था। इस मामले में कुल 11 लोगों की गवाही हुई थी।