जमशेदपुर. शहरवासियोंको वाहनों का टैक्स जमा करने के लिए अब नेट बैंकिंग की लंबी-चौड़ी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। वे बैंक में जाकर अपने वाहन का टैक्स जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट में लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए परिवहन विभाग ने बैंक का विकल्प शुरू किया है। इसकी शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक से की गई है। इस संबंध में मंगलवार को रांची मुख्यालय से जिले के डीटीओ कार्यालय में आदेश की प्रति पहुंची।
डीटीओ के खाते में जमा होगा टैक्स
टैक्स जमा करने के लिए विभाग ने बैंक में डीटीओ के नाम से खाता खोला है। टैक्स का पैसा इसी खाते में जमा करना होगा। आईसीआईसीआई बैंक के किसी भी शाखा में वाहन मालिक इस खाते में टैक्स जमा कर सकते हैं।
प्रदेशका टैक्स इसी खाते में जमा होगा
टैक्सजमा करने की ऑनलाइन व्यवस्था के व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए परिवहन विभाग ने बैंक में टैक्स जमा करने का विकल्प तैयार किया है। संजय पीएमकुजूर, डीटीओ
जमा प्राप्ति रसीद करेगी टैक्स टोकन का काम
बैंक में पैसा जमा करने के बाद जो जमा प्राप्ति रसीद मिलेगी, वही टैक्स टोकन का काम करेगा। वाहन मालिक या चालक उस पर्ची का इस्तेमाल प्रमाण के रूप में कर सकते हैं। इसके लिए जमा पर्ची में वाहन मालिक का नाम, निबंधन संख्या और टैक्स का मोड भरकर बैंक में राशि जमा करनी होगी। साथ ही परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी टैक्स टोकन प्राप्त किया जा सकता है।