हत्या के तीन आरोपी को उम्रकैद
जमशेदपुर | टेंपोचालक धमेंद्र साव उर्फ भोला हत्याकांड में प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनंत विजय सिंह की अदालत ने गुरुवार को आरोपी सनातन हो, जनार्दन राव उर्फ जेना राव और विजय साव को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर 16-16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। उल्लेखनीय है कि 15 जनवरी 2011 की सुबह धमेंद्र साव टेंपो (जेएच 05 एएफ-5257) लेकर घर से निकला था। लेकिन, रात तक वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की, पर उसका पता नहीं मिला। दूसरे दिन धमेंद्र के भाई जीतेंद्र साव ने सिदगोड़ा थाना में हत्या की नीयत से अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई। इसी बीच गोविंदपुर पुलिस ने रेलवे लाइन के पास से एक युवक का शव बरामद कर उसे पोस्ट मार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा था। उक्त शव की पहचान धमेंद्र के रूप में की गई। पुलिस ने मामले में सनातन हो को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर जनार्दन राव विजय के घर से टेंपो के पाट्र्स बरामद किए गए। इस मामले में कुल 11 लोगों की गवाही हुई थी। अदालत ने जुर्माना की राशि मृतक के परिजनों को सौंपने का आदेश दिया है।