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हत्या का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

6 वर्ष पहले
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जमशेदपुर| सिदगोड़ाके टिंकू मुखी हत्याकांड में सुनवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनंत विजय सिंह की अदालत ने सोमवार को आरोपी गोपाल महतो और कल्याणी महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले के अन्य आरोपी गोपाल के बेटे आदिल महतो, पुचू महतो और विशाल महतो की सुनवाई जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष चल रही है। उल्लेखनीय है कि 12 मार्च 2010 की सुबह तीन बजे टिंकू के रिश्तेदारों ने ईंटा और पत्थर से मारकर उसे घायल कर दिया था। एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक की प|ी सरस्वती मुखी ने अपनी बड़ी बहन कल्याणी महतो, जीजा गोपाल महतो और भतीजा के खिलाफ सिदगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।