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परसुडीह थाना के एएसआई के वेतन भुगतान पर रोक

6 वर्ष पहले
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जमशेदपुर | जानलेवाहमला के एक मामले में प्रधान न्यायाधीश अनंत विजय सिंह की अदालत ने सोमवार को आदेश की अवहेलना करने पर अनुसंधानकर्ता सह परसुडीह थाना के एएसआई (सहायक अवर निरीक्षक) सीएम सिंह के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने इस मामले में आरोपी रमेश गोप की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है।