हत्या के आरोपी पति को 5 साल की सजा
जमशेदपुर | जिलाजज-6 एसएस प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को हत्या के आरोपी पति भीम सेन को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने भीम सेन को प|ी की हत्या का साक्ष्य छुपाने के आरोप में दोषी पाया है। उल्लेखनीय है कि बागबेड़ा सीपी टोला निवासी भीम सेन ने 12 फरवरी 2012 को प|ी सीता पात्रो के शरीर पर केरोसिन उड़ेल कर आग लगा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। भीम सेन ने प|ी का शव पार्वती घाट में दफना दिया था। इस मामले में मृतका के भाई मदन पात्रो ने बागबेड़ा थाना में हत्या कर शव छुपाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीता पात्रो की लाश पार्वती घाट से मिट्टी खोद कर बरामद की थी।