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3.50 करोड़ गबन के आरोपी हेमंत की याचिका खारिज

6 वर्ष पहले
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जिला प्रधान जज अनंत विजय सिंह की अदालत में चल रहा है मामला

लीगलरिपोर्टर | जमशेदपुर

बिष्टुपुरस्थित लक्ष्मी मेंशन प्रॉपर्टी विवाद में जिला प्रधान जज अनंत विजय सिंह की अदालत ने मंगलवार को हेमेंद्र असर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में कदमा निवासी शिव कुमार बर्मन ने हेमंत के खिलाफ 8 अक्टूबर 2014 को बिष्टुपुर थाना में 3.50 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने कहा है कि लक्ष्मी मेंशन खरीदने विकसित करने के लिए हेमेंद्र असर से सौदा तय हुआ था। सौदा तय करने के बाद उन्होंने 3.50 करोड़ रुपए दिए थे। बाद में उनके साथ धोखाधड़ी की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि हेमेंद्र असर मामले में बार-बार टालमटोल कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कानून का सहारा लिया।