जमशेदपुर. जादूगोड़ा मंदिर विवाद प्रकरण में हुई मारपीट के मामले में मंगलवार को जिला जज (5) पीयूष कुमार की अदालत ने अनिल सिंह, राम सिंह, मनोरंजन सिंह धीरेन सिंह को दोषी करार दिया। सभी आरोपी जादूगोड़ा के रहने वाले हैं। कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। साथ ही मामले में सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है। उल्लेखनीय है कि रंकिणी मंदिर के ट्रस्टी परेशनाथ सिंह ने पोटका थाना में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। परेशनाथ ने आरोप लगाया था कि 23 जुलाई 2010 को सुबह 7 बजे आरोपी लाठी-डंडा से लैस होकर मंदिर में घुसे आए और तोड़फोड़ की। वे परेशनाथ की घड़ी
मोबाइल भी छीन ले गए। मामले में कुल नौ लोगों की गवाही हुई।